कलेक्टर ने फर्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने शासकीय सिविल अस्पताल, ब्यौहारी के फर्मासिस्ट वरूण सिंह, कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर खाद की अवैध बिक्री एवं परिवाहन के विरूद्ध जप्ती की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने, खाद की कालाबाजारी की जांच में बाधा डालने तथा अनुशासनहीनता करने के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में वरूण सिंह, फर्मासिस्ट का मुख्यालय जिला चिकित्सालय शहडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि 5 सितम्बर 2025 को दूरभाष से खाद के अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर जांच हेतु महिन्द्रा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी096एच2672 को रोका गया। जिसमें 69 बोरी यूरिया का परिवहन किया जा रहा था। पूंछतांछ एवं अभिलेखों की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खाद मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ, शाखा ब्यौहारी, मनटोला, डबल लॉक से प्राप्त हुई है जिसे मैहर जिले ले जाया जा रहा है। प्राथमिक जांच करने पर ज्ञात हुआ कि वरूण सिंह, फर्मासिस्ट, शासकीय सिविल अस्पताल, ब्यौहारी द्वारा मौके पर पहुंच कर कार्यवाही में अवरोध पैदा किया गया तथा खाद का अवैध भण्डारण कर सतना जिले में भेजने का प्रयास किया जा रहा था। खाद की कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न की गई।
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