कलेक्टर के निर्देश पर छात्रावासों में कार्रवाई, दो अधीक्षक निलंबित
दो की वेतनवृद्धि रोकी, सात को कारण बताओ नोटिस
शहडोल। छात्रावासों के संचालन में लापरवाही एवं अन्य कार्यों में उदासीनता पाए जाने पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर जनजातीय कार्य विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिंहा द्वारा जारी आदेश के तहत दो छात्रावास अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं दो अधीक्षकों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के साथ सात को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
दो अधीक्षक निलंबित
आदेश के अनुसार प्रकाश सिंह, अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास आमडीह, जनपद पंचायत जयसिंहनगर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के विपरीत आचरण के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयसिंहनगर निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार बुद्धशेन सिंह, अधीक्षक जनजातीय बालक आश्रम गजवाही को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनका निलंबन अवधि का मुख्यालय भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयसिंहनगर निर्धारित किया गया है। दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
दो अधीक्षकों की वेतनवृद्धि रोकी
कार्रवाई के तहत जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास चुहिरी के मुंशी सिंह तथा जनजातीय बालक आश्रम बरदौहा के अमर बहादुर सिंह की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
सात को कारण बताओ नोटिस
इसके अलावा जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास कर्मचारी शहडोल की किरण सिंह, जनजातीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास गोहपारू के रामावतार सिंह, जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास शहडोल की प्रतिमा चौधरी, जनजाति कर्मचारी बालक छात्रावास के राकेश पटेल, जनजाति सीनियर बालक छात्रावास बुढ़वा के गणेश दत्त नामदेव, जनजाति सीनियर बालक छात्रावास बरमानिया की शारदा नापित तथा बालक क्रीड़ा परिषद शहडोल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्रशासन की इस कार्यवाही को छात्रावासों के संचालन में लापरवाही और उदासीनता के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

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