आपरेशन प्रहार के तहत थाना करनपठार के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने वाले आरोपीगणो के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनुपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग पुष्पराजगढ के मार्ग दर्शन एवं निर्देशन में एवं उप निरी. संजय खलखो थाना प्रभारी थाना करनपठार के नेतृत्व में दिनांक 16/11/2024 को विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति गांजा के पौधों की पत्तियाँ तोडकर बिक्री हेतु प्लास्टिक के नीले रंग के बोरी में रखकर श्याम दुआरी से तुलरा बेनीबारी कि ओर जा रहा है । जिसकी तस्दीक जांच एवं कार्यवाही हेतु हमराह उप निरी. मंगला प्रसाद दुबे चौकी प्रभारी सरई, सउनि. मुनीन्द्र गवले, प्रआर. 135 मोहन सिंह धुर्वे, प्रआर. 256 राजेश पाव, आर. 287 विनोद कुमार, आर. 366 रणजीत सिंह, आर. 368 मनोज कुशवाहा, म. आर. 343 मंजू भट्ट व दो स्वतन्त्र साक्षी- 01. महेश बंजारा पिता मोहन बंजारा उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बेनीबारी थाना करनपठार जिला अनूपपुर म.प्र., 02. गंगा राम ढुलिया पिता रति राम ढुलिया उम्र 27 वर्ष निवासी पतखई जिला शहडोल थाना सिंगपुर हाल- सरई चौकी सरई था. करनपठार के मय जांच विवेचना आवश्यक किट, प्राईवेट वाहन के ग्राम श्याम दुआरी तिराहा मैन रोड रवाना रवाना होकर मौके पर उपस्थित एक व्यक्ति नीले रंग की प्लास्टिक के बोरी दाहिने हाथ में लेकर खडा था । नाम पता पूछने पर अपना नाम - मनोहर सिंह श्याम पिता सम्हर सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी जरहा था. करनपठार जिला अनूपपुर (म. प्र.) का होना बताया संदेही की हाथ में रखे नीले रंग की बोरी को चैक करने पर नीले रंग के बोरी में पत्ते दार, दाने दार घास फूस जैसे मादक पदार्थ गांजा जैसे पदार्थ होना पाये गये । संदेही के पास से दस्तयाब मादक पदार्थ को सूंघ कर रगड कर जलाकर व विभागीय अनुभव के आधार पर पहचान करने पर तीखी गंध वाला मादक पदार्थ गांजा ही होना पाया गया । संदेही के पास दस्तयाब मादक पदार्थ गांजा को तौल कराने हेतु साथ में लिये इलेक्ट्रानिक तौल काटा का सत्यापन किया कर तौल करने पर .804 ग्राम वजन होना पाया गया आरोपी से दस्तयाब मादक पदार्थ गांजा की कीमती करीबन 8000/- रू. समक्ष पंचान मुताबिक जप्ती पंचनामा के 21.48 बजे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया । आरोपी से जप्त मादक पदार्थ गांजा व्यवसायिक मात्रा से कम होने पर न्यायालय उपस्थिति नोटिस धारा 35 बी. एन. एस. एस. न्यायालय उपस्थिति हेतु पाबंद कर आरोपी से जप्त मादक पदार्थ गांजा मौके पर वीडियो ग्राफी कर शील चपडा लगाकर शील बंद कर चिट चस्पा किया गया । बाद मय जप्ती माल के वापस थाना आया जप्ती माल जमा माल खाना प्रआर लेखक को देकर जमा मालखाना किया गया । आरोपी का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 188/2024 धारा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया । तथा दिनांक 17/11/2024 को जरिये विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खुजिहाटोला का कल्ली सिंह पिता कंधी सिंह गोड लाल सफेद रंग के झोला में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने हेतु पल्लू सिंह के घर के सामने कंचनपुर में बैठा हुआ है । सूचना पाकर हमराह स्टाफ सउनि. कमल किशोर चंद्रौल, प्रआर. 135 मोहन सिंह धुर्वे, आर. 366 रणजीत सिंह, आर. 368 मनोज कुशवाहा, म. आर. 343 मंजू भट्ट व दो स्वतन्त्र साक्षी- 01. महेश बंजारा पिता मोहन बंजारा उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बेनीबारी थाना करनपठार जिला अनूपपुर म.प्र., 02. गंगा राम ढुलिया पिता रति राम ढुलिया उम्र 27 वर्ष निवासी पतखई जिला शहडोल थाना सिंगपुर हाल- सरई चौकी सरई था. करनपठार के ग्राम कंचनपुर तरफ रवाना हुआ ग्राम कंचनपुर पर पहुंच कर ग्राम कंचनपुर में पल्लू सिंह के घऱ सामने एक व्यक्ति लाल सफेद रंग की झोला रखे बैठा मिला । जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम - कल्ली सिंह गोड पिता कंधी सिंह गोड उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम खुजिया टोला कंचनपुर थाना करनपठार जिला अनूपपुर म. प्र. का होना बताया बाद एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो के तहत समस्त पंचनामा कार्यवाही पश्चात आरोपी के झोला में रखे लाल संफेद रंग की झोला को चैक करने पर झोला के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा भूरे कत्थे मट मैले कलर की पोलीथीन के अंदर प्लास्टिक का खाकी कलर का टेप लगे पैकेट मिला संदेही से दस्तयाब मादक पदार्थ को एक साथ तौल करने पर 01 किलो 100 ग्राम वजन होना पाया गया । आरोपी से दस्तयाब मादक पदार्थ गांजा कीमती 10000/- रू. समक्ष पंचान मुताबिक जप्ती पंचनामा के 04.30 बजे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया । आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए समय 04.40 बजे समक्ष गवाहान गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी का सूचना आरोपी के परिजनो को समय 04.50 बजे दिया जाकर आरोपी से जप्त मादक पदार्थ गांजा मौके पर शील चपडा लगाकर शील बंद कर चिट चस्पा किया । बाद गिरफ्तार सुदा आरोपी मय जप्ती माल के वापस थाना आया जप्ती माल जमा माल खाना प्रआर लेखक को देकर जमा मालखाना किया गया । आरोपी का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप. क्र. 189/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया । मामले को आरोपी को आज दिनांक 17/11/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । उपरोक्त कार्यवाही में उपरोक्त थाना स्टाफ का अहम भूमिका रहा ।

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