जिला टास्क फोर्स समिति चाइल्ड लेबर की बैठक सम्पन्न
बाल श्रम नियोजित होने की शिकायत 1098 पर
शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला टास्क फोर्स समिति चाइल्ड लेबर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम कार्यालय की लेबर इंस्पेक्टर श्रीमती चरणा गुप्ता ने बताया गया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) 1986 संशोधित अधिनियम-2016 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों / बालिकाओं को सभी तरह के कार्यों में नियोजित (काम करवाना) पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जिन्हें किशोर कहा जाता है उनको खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में नियोजित करना पूर्णतः निषेध है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को अपने परिवार में गैर खतरनाक व्यवसाय में मदद के लिए रखा जा सकता है। यह काम भी बच्चा स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों में ही कर सकता है, साथ ही किशोरों को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक नियोजित करना प्रतिबंधित है, किशोरों के गैर खतरनाक व्यवसाय में नियोजन की जानकारी क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक को अनिवार्यतः प्रेषित की जावे एवं अधिनियम के विनियमन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें, खतरनाक व्यवसाय जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/गेराज, सरकस, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचड़ा उठाना होटल एवं ढाबा में काम करना तथा घरेलू श्रम सहित अन्य 86 व्यवसाय एवं प्रतिक्रियाओं में किशोर श्रमिक कार्य नहीं कर सकता है, बाल श्रम निर्योजित होने की सूचना म.प्र. शासन श्रम विभाग को पेंसिल पोर्टल (www.pencil.gov.in), पुलिस 100, चाईल्ड लाईन 1098 पर शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है।
बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती कल्याणी बाजपेयी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती प्रगति वर्मा, श्रीमती अमृता गर्ग,श्रीमती ज्योति सिंह परस्ते सहित अन्य जिला टास्क फोर्स समिति के अन्य सदस्यगण व संबंधित अधिकारी उपस्थित थें।
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