शहडोल पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत 17 स्थानों पर कार्यवाही, अवैध शराब जप्त
शहडोल। शहडोल जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब के विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें।
अभियान के अंतर्गत दिनांक 04.05.25 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई, जिसमें कुल 17 स्थानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में 101 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की गई, जिसकी कुल कीमत ₹10,100 रु. है। सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में थाना जैतपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 04.05.25 को मुखबिर सूचना पर जैतपुर पुलिस द्वारा ग्राम रसमोहनी में आरोपी अरुण उर्फ डाक्टर बरगाही पिता दीपचन्द्र बरगाही, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम रसमोहनी, थाना जैतपुर, जिला शहडोल की रसमोहनी स्थित दुकान पर दबिश देने पर आरोपी के कब्जे से लेमाउंट कं. की बियर 28 नग, 03 नग बियर पॉवर 10,000, 59 नग क्वार्टर ब्लू चिप व्हिस्की, 25 नग क्वार्टर देशी मसाला शराब, 04 नग मैक्डावल नं. 01 कुल कीमती 18,440 रु. का मौके पर जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जैतपुर के नेतृत्व में सउनि. अशोक गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही।
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