पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप में 300 छात्राओ के बनाएं गए लार्निंग लाइसेंस
यातायात नियमों का पालन एवं सुरक्षित ड्राइविंग करने की छात्राओ को दी गई समझाइश
शहडोल। संभागीय मुख्यालय के शासकीय इंदिरा गांधी गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए महिला बाल विकास विभाग एवं परिवहन विभाग के समन्वय से “पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप” का आयोजन किया गया।
आयोजित कैंप में जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती अनपा खान ने उपस्थित छात्राओ एवं महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया एवं यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम “सारथी पोर्टल” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। इसके पश्चात 30 दिनों के बाद तथा 180 दिनों के भीतर आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देकर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। उन्होंने छात्राओ से यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील भी की।
“पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप” में लार्निंग लाइसेंस 300 बनाएं गए। कैंप में अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति श्रीमती कल्याणी बाजपेई, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती संजीता भगत, डॉ० सुनीता सिंह मरकाम, डॉ० यमुना धुर्वे, सुश्री सविता बैगा सहित महाविद्यालय के अन्य प्रोफेसर एवं छात्राएं उपस्थित रही।

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