शहडोल:कोतवाली पुलिस ने गौरक्षक बनकर मारपीट, लूट एवं अवैध वसूली के मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने गौरक्षक बनकर मारपीट, लूट एवं अवैध वसूली के मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

शहडोल। 22 जून 2026 को थाना कोतवाली शहडोल में फरियादी नारेश्वर प्रसाद पनिका पिता हीरालाल पनिका, उम्र 64 वर्ष, निवासी पाण्डवनगर, शहडोल (म.प्र.) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने तीन पालतू बैलों को खेती कार्य हेतु ग्राम सिलवारी जिला अनूपपुर भेजने के लिए पिकअप वाहन में लोड करवा रहे थे। इसी दौरान रात्रि लगभग 10 बजे एक कार में सवार तीन व्यक्ति मौके पर पहुंचे और स्वयं को गौरक्षक बताते हुए मवेशियों को चोरी कर कटाई के लिए ले जाने का आरोप लगाकर 50 हजार रुपये की मांग करने लगे।

फरियादी द्वारा रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने फरियादी एवं उनके साथ मौजूद श्रमिकों के साथ डंडे, रॉड एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इसके बाद फरियादी एवं उनके साथियों को जबरन वाहन में बैठाकर अड़ना नदी किनारे स्थित एक फार्म हाउस में ले जाकर बंधक बनाया गया। आरोपियों द्वारा फरियादी एवं उनके साथियों से नगदी एवं मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। घटना में फरियादी एवं एक अन्य व्यक्ति को चोटें आईं। 

उक्त घटना पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी 

1. अनुज सिंह पिता राघवेंद्र प्रताप सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 16, कमिश्नर बंगला के सामने, शहडोल (म.प्र.)

2. आशुतोष चतुर्वेदी पिता जगदीश चतुर्वेदी, उम्र 36 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 07, एमपीईबी कार्यालय के पीछे, शहडोल (म.प्र.)

3. राजेश उर्फ रजौले बैगा पिता कुंवारे बैगा, उम्र 30 वर्ष, निवासी हाथीडोल, थाना बुढार, जिला शहडोल (म.प्र.)

Post a Comment

और नया पुराने