खैर लांजी थाना में गंभीर धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध
विजय चौधरी की रिपोर्ट
बालाघाट। खैरलांजी थाना अंतर्गत भोड़गढ़ में अवैध वसूली के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है, शिकायत कर्ता रवि उर्फ गोलू मेश्राम की शिकायत पर खैरलांजी पुलिस के द्वारा जितेंद्र उर्फ़ राजा लिल्हारे को कोर्ट में पेश किया गया ,जहां से माननीय अदालत के द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए जेल भेज दिया गया ।
7 फरवरी को लगभग 8 बजे सुबह रेत लेने भौरगढ़ घाट गए भौरगढ निवासी रवि गोलू मेश्राम को राजा जितेंद्र लिल्हारे के द्वारा रोककर घाट को अवैध बताते हुए रेत ले जाने के एवज में 700 रुपए प्रति ट्राली की मांग की गई, रवि मेश्राम द्वारा पैसे देने से मना करते हुए कहा गया कि हम ठेकेदार से रॉयल्टी लेंगे,जिसपर जितेंद्र राजा लिल्हारे भड़क कर अपने साथियों के साथ मिलकर जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा, गवाहों के साथ खैरलांजी पहुंचकर शिकायत करने पर जितेंद्र उर्फ़ राजा लिल्हारे निवासी भोरगढ़ एवम् अजय उर्फ़ छोटू लिल्हारे निवासी खैरलांजी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 28/24 विभिन्न धाराओं के तहत कायम किया गया है, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से गंभीर अपराध दृष्टिगत होता है। दोनो आरोपी पर धारा 341,294,323,327,506,34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लेकर आरोपियों को जेल भेजा गया है,साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।उल्लेखनीय तथ्य यह है कि रेत की वैध रॉयल्टी होने के बाद भी इसे अवैध करार देने का प्रयास राजा लिल्हारे और उसके सहयोगी लंबे समय से कर रहे थे,थाने में भोरगढ़ रेतघाट की रॉयल्टी भी आवेदक ने प्रस्तुत की थी।
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