शहडोल:हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

शहडोल। 11 सितंबर 20 को सीताशरण बैस द्वारा अपने खेत में आरोपी कंधई उर्फ सुरेश बैस की गाय चरने चले जाने को लेकर आपस में विवाद हो गया, विवाद वढ़ने पर आरोपीगण ने सब्‍बल और टांगी से सीताशरण बैस निवासी-गौटियान टोला बुड़वा थाना देवलोंद को मार-मार कर उसकी हत्‍या कर दिये। घटना की रिपोर्ट मृतक के भतीजे सचिन द्वारा थाना देंवलोंद में लेख करने पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर उपनिरीक्षक विजय सिंह द्वारा विेवचना कर मामला न्‍यायालय में पेश कराया गया। 

माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस की विवेचना एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होकर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगण 1. कंधई उर्फ सुरेश बैस पिता शुभकरण बैस 42 वर्ष एवं 2. सौखीलाल पिता शुभकरण बैस उम्र 54 वर्ष दोनों निवासी ग्राम जमखुरी थाना देवलोंद जिला शहडोल को धारा 302 एवं 323 भादवि0 में दोषी पाते हुये दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10,500-10,500 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। 

प्रकरण की विवेचना उनि. विजय सिंह तत्कालीन थाना देवलोंद हाल जिला बालाघाट द्वारा पूर्ण की गई एवं शासन की ओर से पैरवी आर. के. चतुर्वेदी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्‍यौहारी जिला शहडोल द्वारा की गई।

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