शहडोल:सीधी पुलिस द्वारा अंधी हत्या का खुलासा

पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आरोपी के विरूद्व 10000 रूपये का ईनाम उदघोषित 


विधि विरुद्ध बालक ने मृतक की टांगी से की थी हत्या 


घटना का संक्षिप्त विवरण

31 जुलाई 24 को थाना जयसिंहनगर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छक्ता मंदिर टोला निवासी युवक (उम्र 15 वर्ष) को घायल अवस्था में परिजनों द्वारा सी.एच.सी. जयसिंहनगर में इलाज हेतु 30.07.24 की रात्रि 08:30 बजे लाया गया था। डॉक्टर ने निरीक्षण के बाद युवक को मृत घोषित किया। थाना जयसिंहनगर में मर्ग क्र.00/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस. का कायम कर जांच में लिया गया। 

घटना गंभीर होने के कारण पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा घटना स्थल का अवलोकन किया साथ ही एफ.एस.एल. टीम, डाग स्काट, फिंगर प्रिंट, साइबर टीम द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया । थाना प्रभारी सीधी ने तत्काल अपराध क्रमांक 204/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. एवं 25(2) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्षियों और संदेहियों से पूंछतांछ कर कथन लिए गए।

हत्या का कारण

विवेचना के दौरान पता चला कि पुराने विवाद के चलते, विधि विरुद्ध बालक ने मृतक की टांगी मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद टांगी को झाड़ियों में छिपा दिया था। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी और पहने गए कपड़े जप्त कर लिए गए हैं। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और प्रकरण की विवेचना जारी है।

सराहनीय भूमिका

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक आर. के. मिश्रा, उनि. राकेश मिश्रा, सउनि. अमेरिका दास, सउनि. दिनेश द्विवेदी, सउनि. मिथिला प्रसाद मिश्रा, प्रआर. अखण्ड पटेल, प्रआर. रूद्र प्रसाद, प्रआर. भुनेश्वर सिंह, आर. सुनील बघेल, और आर. मुकेश राय की सराहनीय भूमिका रही।

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