अनूपपुर:पुलिस द्वारा 180 लीटर अवैध शराब बिक्री हेतु रखी जप्त कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार ,,

पुलिस द्वारा 180 लीटर अवैध शराब  बिक्री हेतु रखी जप्त कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार ,,    

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक  अनूपपुर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को  अवैध मादक पदार्थ गांजा , शराब, परिवहन एवं बिक्री करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, इसी अनुक्रम में  निर्देशानुसार  अतिरिक्त अधीक्षक  अनूपपुर एवं एसडीओ  कोतमा के मार्गदर्शन में  31 मार्च 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 43 रोड कोतमा की शराब दुकान के पीछे  बाड़ा में अवैध शराब बिक्री हेतु रखी है मौके से पुलिस टीम सूचना की तस्दीक हेतु बताये स्थान पर पहुंच कर रेड कार्यवाही की तो मौके पर दो व्यक्ति मिले जिनसे नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम 01.रामदयाल प्रसाद पिता फगुनी साव उम्र 55 साल निवासी ग्राम अंबा थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद बिहार हाल हाईवे शराब दुकान सेल्समेन गाद्दीदार कोतमा एवं 02.सनत कुमार सिंह पिता स्वर्गीय नंद कुमार सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम कोल्हे मझौली थाना पाली जिला औरंगाबाद बिहार हाल सेल्समेन गद्दीदार शराब दुकान बस स्टैंड कोतमा के होना बताएं जिसे अवैध  शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताएं कि आज ठेका का आखिरी दिन होने से बचा हुआ माल बिक्री करने के लिए अतुल के बाडा में रखवाना बताएं मौके से उक्त दोनों संदेहियों से अवैध शराब निकलवा कर गिनती कराई गई तो 20 पेटी प्लेन मदिरा शराब प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव प्रत्येक पांव में 180 एम एल प्लेन मदिरा शराब होना, कुल 180 लीटर कुल कीमत 70000/- हजार रुपए आरोपियों से जप्त कर आरोपियों को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/25 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया /आरोपियों से पूछताछ की जा रही है,

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतमा निरी. सुन्द्रेश सिंह , उपनिरीक्षक श्याम लाल मरावी प्रधान आरक्षक 122 संजय त्रिपाठी, कपिल उईके, राजाराम ,आरक्षक अभय त्रिपाठी, महेश साहू ,नरेंद्र खवादे, चालक आरक्षक अनिल मरावी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

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