सक्ती:अवैध रूप से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार

अवैध रूप से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार

तुला राम सहीस स्वतंत्र पत्रकार छत्तीसगढ़

सक्ती। थाना हसौद द्वारा ग्राम भातमाहुल मे अवैध शराब बिक्री की मिल रही शिकायत पर विशेष अभियान चलाकर ग्राम भातमाहुल मे 01 प्रकरण आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई अवैध रूप से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार

हसौद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसते हुए ग्राम भातमाहुल में दबिश देकर आरोपी से कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण

दिनांक 05.09.2025 को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम भातमाहुल का दयादास नवरंग अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने कब्जे मे रखा है और ग्राहक का तलाश कर रहा है की सूचना पर ग्राम भातमाहुल मे रेड कार्यवाही कर 

आरोपी - दयादास नवरंग पिता स्वर्गीय चिंताराम नवरंग उम्र 60 साल साकिन भातमाहुल थाना हसौद जिला सक्ति के कब्जे से एक सफ़ेद रंग के 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा मे करीब 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत:₹1500/- को जब्त किया गया 

आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 156/2025 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 06.09.2025 को माननीय न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक नरेंद्र यादव थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में, प्र.आर. परमानन्द घृतलहरे , अश्वनी जायसवाल, आरक्षक घनश्याम पांडे, कमलेश धारिया, राजेश यादव, म.आर. प्रतिभा मिरि द्वारा किया गया है।

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