चीतल का शिकार कर मांस पकाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वन विभाग की बड़ी कार्यवाही
शहडोल। दक्षिण वनमंडल शहडोल के वन परिक्षेत्र खन्नौधी अंतर्गत ग्राम सल्दा में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए चीतल का शिकार कर उसका मांस पकाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल महेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं वनमंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल सुश्री श्रद्धा पन्द्रे के मार्गदर्शन में 1 अगस्त 2026 की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सल्दा निवासी बंशीलाल बैगा अपने घर में चीतल का मांस पका रहा है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी की।
तलाशी के दौरान बंशीलाल बैगा के घर के आंगन में बनी झोपड़ी से एक बर्तन में पके हुए चावल के साथ मांस एवं खाल का टुकड़ा तथा मकान के अंदर से चीतल का एक सींग बरामद किया गया। आरोपित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद वन विभाग ने बरामद वन्यजीव अवशेषों को जब्त कर लिया।
पूछताछ में बंशीलाल बैगा ने ग्राम सल्दा निवासी संतोष सिंह के साथ मिलकर चीतल का शिकार कर उसका मांस खाने की बात स्वीकार की। इसके बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल शहडोल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में वन परिक्षेत्राधिकारी सुदीप मिश्रा, वनपाल बहादुर सिंह श्याम, वनरक्षक राजेन्द्र पाण्डेय सहित वन विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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