शादी का झांसा देकर नवयुवती का शारीरिक शोषण का आरोपी कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार
अनूपपुर। थाना कोतवाली अनूपपुर क्षेत्र अंतर्गत निवासी 19 वर्षीय नवयुवती के पिता के द्वारा उसकी पुत्री दिनांक 04.10.2025 को घर से अनूपपुर जाने का कहने के बाद अचानक गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना कोतवाली अनूपपुर में गुम इंसान क्रमांक 107/25 दर्ज किया जाकर तलाश पतासाजी की गई।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में महिला उपनिरीक्षक सरिता लकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक पवन प्रजापति, प्रधान आरक्षक शेख रसीद, प्रधान आरक्षक महेन्द्र राठौर, आरक्षक अब्दुल कलीम, आरक्षक प्रकाश तिवारी , साइबर सेल से आरक्षक राजेंद्र अहिरवार एवं पंकज मिश्रा की टीम के द्वारा लगातार पतासाजी की जाकर उक्त नवयुवती को पानीपत (हरियाणा) से दस्तयाब किया गया, जो उक्त नवयुवती के द्वारा महिला पुलिस अधिकारी एवं माननीय न्यायालय में दिये गये कथनो के आधार पर प्रकरण में इस्तयाक खान पिता मोहम्मद मुस्ताक खान उम्र करीब 20 वर्ष हाल निवासी वार्ड न. 03 राठौर मोहल्ला अनूपपुर ( मूल निवासी ग्राम रघुनाथगंज जिला रीवा ) के द्वारा उक्त नवयुवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का अपराध क्रमांक 549/25 धारा 69 बी.एन.एस. एवं 3(2) (5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 02.12.2025 को गिरफ्तार किया गया है। जिसे माननीय विशेष न्यायालय अनूपपुर द्वारा जेल भेजा गया है।

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