जिला बदर की अवहेलना करने वाले आरोपी के विरूद्ध
शहडोल पुलिस ने की कार्यवाही
शहडोल। थाना धनपुरी द्वारा वर्ष 2023 में अनावेदक ऋषभ उर्फ चिन्टू सोनी पिता नरेश सोनी उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 धनपुरी के विरूद्ध उसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाये जाने के संबंध में अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 के तहत जिला दण्डाधिकारी शहडोल में इस्तगासा पेश किया गया था। जो जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अनावेदक ऋषभ उर्फ चिन्टू सोनी को शहडोल जिला तथा जिले से लगे उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सतना से 06 माह की अवधि के लिये निष्काषित किये जाने का आदेश जारी किया गया था।
18 दिसंबर 2023 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जिला बदर का अनावेदक ऋषभ उर्फ चिन्टू सोनी कस्बा यज्ञस्थल के पास धनपुरी में घूम रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी धनपुरी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम गठित कर उक्त स्थान में दबिश देकर अनावेदक ऋषभ उर्फ चिन्टू सोनी को पकड़ा गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना धनपुरी में 188 ता.हि. एवं 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि. के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी धनपुरी के नेतृत्व में सउनि. राकेश पाण्डेय, भूपेन्द्र सिंह, प्रआर. गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, शंकर प्रजापति, आर. शम्भू एवं बीरेन्द्र मौर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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