शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्टैडिंग कमेटी की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर ने बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा निर्वाचन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए 20 मार्च 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन होगा, 27 मार्च को नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं 19 अपै्रल को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण भटनागर ने बताया कि राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति, बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी,उपखण्ड मजिस्ट्रेट से ली जाना आवश्यक होगा। कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी । कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा। शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हेाने के साथ ही सम्पत्ति विरूपण, शस्त्र लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है।
बैठक में बताया गया कि 8 फरवरी 2023 की स्थिति में शहडोल जिले में कुल 784944 मतदाता है जिसमे महिला 399692 पुरूष 385243 एवं 9 थर्ड जेंडर शामिल है। 8 फरवरी 2023 की स्थिति में कुल 14714 दिव्यांग मतदाता एवं 85 एवं 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 3023 शामिल है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोमोनुस टोप्पो, एसडीएम अरविंद शाह, निर्वाचन सुपरवाइजर संजय खरे, राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित थें।

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